Saturday, 8 July 2023

इतिहास में 8 जुलाई के दिन क्या हुआ था?

आज ही के दिन 8 जुलाई 1918 को भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बना था। इस रिपोर्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।


8 जुलाई 1947 में पुर्तगाली नाविक वास्कोडिगामा भारत की खोज के लिए निकला था। उसने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से सफर की शुरुआत की थी। 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहुंचा । भारत के समुद्री मार्ग की खोज ने पश्चिमी देशों के लिए यहां के दरवाजे खोल दिए।


और आगे की बात करें तो आज ही 8 जुलाई को 1937 में उपन्यासकार गिरिराज किशोर जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। 1960 से 64 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सेवायोजन व प्रोबेशन अधिकारी के रूप में कार्य किए । बाद में कानपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर में भी सेवाएं दी इस दौरान साहित्य साधन चलती रही। 1966 में पहला उपन्यास 'लोग' प्रकाशित हो गया था। 'ढाई घर' और गांधीजी के अफ्रीका प्रवास पर लिखे 'पहला गिरमिटिया' ने विशेष पहचान दिलाई। कहानी और नाटक लेखन में बहुत अच्छी पकड़ थी।

Friday, 7 July 2023

क्या इंस्टाग्राम द्वारा तैयार थ्रेड्स एप्लीकेशन ट्वीटर को टक्कर दे पाएगा?

फेसबुक जिसका नाम मेटा हो चुका है ने अपने माइक्रोब्लॉगिंग इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म *threads* को 6 जुलाई को लॉन्च कर दिया है।

इंस्टाग्राम द्वारा तैयार इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर डाल दिया गया है।

यह एप्लीकेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट होने के बावजूद सीधे तौर पर इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है आप अगर इस पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम यूजरनेम का प्रयोग कर सकते हैं। 

इस पर अकाउंट बनाने के बाद आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए लोगों को एक साथ बल्क में फॉलो कर सकते हैं।

यदि आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा या आप पाएंगे कि यह बिल्कुल ट्यूटर की तरह ही काम करता है।

इसका न्यूजफीड मुझे बहुत बढ़िया लगा।

इस एप्लीकेशन को आप ट्विटर के competitor के रूप में देख सकते हैं। 

मैं अपने पर्सनल ओपिनियन को बताऊं तो इस एप्लीकेशन के बाद ट्विटर के यूजर्स में काफी संख्या में गिरावट आने वाली है। हमें ज्ञात है कि कुछ सालों पहले 'koo' नामक भारतीय app मार्केट में आया था..koo कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि उसका यूआई उतना smooth नहीं था जितना टि्वटर का है। लेकिन इंस्टाग्राम के थ्रेड्स एप्लीकेशन का यूआई बहुत बेहतरीन है।

सोशल मीडिया पर सावधानी बरते!

सोशल मीडिया के समय में बहुत ज्यादा सावधानी रखना चाहिए खासकर ऐसे लोगों को जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं।

आइए कुछ बातों का जिक्र करते हैं जिससे आप सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं।

यदि आपको सोशल मीडिया पर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है तो उसको तभी एक्सेप्ट करें जब आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। किसी अनजान व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से बचें।

Kisi bhi prakar ka application agar download karna hai to usko Keval aur Keval Play Store se download Karen.

अपने मोबाइल में हमें वाईफाई ब्लूटूथ को हमेशा ऑन करके नहीं रखना चाहिए।

4 से 5 महीनों के बीच में अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए।

सोशल मीडिया पर कभी भी अपना पर्सनल ईमेल आईडी शेयर नहीं करें।

यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट या किसी प्रकार की गवर्नमेंट सूचना को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट या शेयर नहीं करना चाहिए । 

यदि आप किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति से जुड़े हो तो उसको ब्लॉक कर दें।


Wednesday, 5 July 2023

अवैध संबंधों को नहीं दी जा सकती पुलिस सुरक्षा - HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महिला ने रिट दाखिल करके सुरक्षा की मांग करी जोकि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। महिला ने अपनी उम्र 37 साल बताई और कहा कि पति के यातनापूर्ण व्यवहार के कारण 6 जनवरी 2015 से ही दूसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से और शांतिपूर्वक रह रही हैं।

उन्होंने यह मांग किया कि उनके पति जिनसे उनका अभी तलाक नहीं हुआ है, उनके शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है,  इसलिए उन्हे सुरक्षा प्रदान की जाए। 

सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता पर पुरुष के साथ अवैध रूप से विवाहेत्तर संबंध में रह रही है। वह शादीशुदा है, तलाक नहीं हुआ है उसका पति अभी जीवित है। 

कोर्ट ने कहा की हम लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अवैध संबंधों के खिलाफ हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर अवैध संबंधों को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती हैं।

अवैध संबंध रखने वाले को सुरक्षा देने का अर्थ है कि अवैध विवाहेत्तर संबंध को मान्यता देना। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याची की याचिका खारिज कर दी।

विवाह की पवित्रता में तलाक पहले से ही शामिल है। यदि याची को अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो लागू कानून के अनुसार सबसे पहले उससे अलग होने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा। पति के रहते हुए पत्नी को पर पुरुष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 


यदि मैं अपने स्वयं के विचार की बात करूं तो आज के समय में हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। और इस बात को ध्यान देना चाहिए की वेस्टर्न कल्चर से हम अच्छी चीजों को लेकर नहीं प्रभावित हो रहे हैं बल्कि उन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं जिनसे सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा और बिगड़ रहा भी है।

बात रही लिव इन रिलेशनशिप की तो यह लिव इन रिलेशनशिप कुछ महीनों या कुछ सालों तक के लिए अच्छा लग सकता है लेकिन जीवन भर के लिए आप इसमें अपने संबंधों को निभा नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पारिवारिक सुरक्षा नहीं होता। यदि आपके लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा जन्म लेता है तो भी समाज उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता ।

 पारिवारिक सुरक्षा ना होने के कारण अक्सर झगड़े वाद-विवाद को कोई समझाने वाला नहीं होता और इसमें अक्सर मारपीट हुआ करता है यहां तक कि लोग जान भी ले लेते हैं।
 
अभी आपने कुछ महीनों पहले का न्यूज़ पढ़ा होगा कि आफ़ताब नाम के लड़के ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही अपनी पार्टनर के 35 टुकड़े कर दिए थे। और दूसरा न्यूज़ या था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला को उसके पार्टनर ने पहले मारा फिर टुकड़े-टुकड़े करके उसको बॉयल करके  कुत्तों को खिला दिया। 

अवैध संबंधों को नहीं दी जा सकती पुलिस सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक महिला ने रिट दाखिल करके सुरक्षा की मांग करी जोकि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। महिला ने अपना उम्र 37 साल बताया और बताया कि पति के यातनापूर्ण व्यवहार के कारण 6 जनवरी 2015 से ही दूसरे व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से और शांतिपूर्वक रह रही हैं।

उन्होंने यह मांग किया कि उनके पति जिनसे उनका अभी तलाक नहीं हुआ है, उसके शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है,  इसलिए उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। 

सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता पर पुरुष के साथ अवैध रूप से विवाहेत्तर संबंध में रह रही है। वह शादीशुदा है, तलाक नहीं हुआ है उसका पति अभी जीवित है। 

कोर्ट ने कहा की हम लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अवैध संबंधों के खिलाफ हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर अवैध संबंधों को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जा सकती हैं।

अवैध संबंध रखने वाले को सुरक्षा देने का अर्थ है कि अवैध विवाहेत्तर संबंध को मान्यता देना। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याची की याचिका खारिज कर दी।

विवाह की पवित्रता में तलाक पहले से ही शामिल है। यदि याची को अपने पति के साथ कोई मतभेद है तो लागू कानून के अनुसार सबसे पहले उससे अलग होने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा। पति के रहते हुए पत्नी को पर पुरुष के साथ अवैध संबंध में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 


यदि मैं अपने स्वयं के विचार की बात करूं तो आज के समय में हम लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। और इस बात को ध्यान देना चाहिए की वेस्टर्न कल्चर से हम अच्छी चीजों को लेकर नहीं प्रभावित हो रहे हैं बल्कि उन चीजों से प्रभावित हो रहे हैं जिनसे सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा और बिगड़ रहा भी है।

बात नहीं मिल सकता है

तालिबान ने ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध लगा दिया।

हम सभी जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज है।

आए दिन हम कुछ ना कुछ तालिबान से संबंधित न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं

नया न्यूज़ यह निकल कर आ रहा है कि तालिबान ने महिलाओं की ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
तालिबान ने देशभर के ब्यूटी पार्लरों को 1 महीने में अपना कारोबार समेटने का नोटिस थमाया है।

महिलाओं एवं लड़कियों की अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता पर तालिबान ने फिर से यह नया प्रहार किया है।

 आपको मालूम हो की उन्हें शिक्षा, सार्वजनिक स्थलों पर जाने और रोजगार से वंचित किया जा चुका है। 



बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जी

5 जुलाई 1995 में पीवी सिंधु जी का जन्म हुआ था। पीवी सिंधु जी 8 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दी थी। 

2009 में कोलंबो में 'सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप' खेलकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था।

2012 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के टॉप 20 रैंकिंग में इन्होंने जगह बनाई।

साथी साथ 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में भारत के लिए रजत पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया।

2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई।